दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है. ऐसे में केंद्र सरकार ने आज दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चरण-III के तहत वर्गीकृत प्रदूषण-विरोधी उपायों को तत्काल प्रभाव से लागू करने का आदेश दिया है. स्वच्छ वायु और सतत गतिशीलता पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की उप-समिति ने हवा की और गिरावट को रोकने के लिए पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जीआरएपी के चरण-III के अनुरूप 8-सूत्रीय कार्य योजना लागू करने की आवश्यकता पर जोर दिया है.
ग्रैप स्टेज-III के तहत दिल्ली-एनसीआर में स्टोन क्रशर और सभी खनन और संबंधित गतिविधियों के संचालन पर रोक लगा दी गई है. इसके अतिरिक्त, विशिष्ट परियोजना श्रेणियों के लिए कुछ छूट के साथ, पूरे क्षेत्र में निर्माण गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध लागू किया गया है.
CAQM Sub-Committee for operationalization of GRAP called on an emergency meeting today morning in view of sudden deterioration of air quality of Delhi-NCR from last evening.
Contd. (1/2)
— Commission for Air Quality Management (@CAQM_Official) January 14, 2024
एनसीआर में राज्य सरकारों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) को चार पहियों वाले बीएस III पेट्रोल और बीएस IV डीजल हल्के मोटर वाहनों (एलएमवी) के उपयोग पर कठोर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया गया है. ग्रैप सिस्टम दिल्ली और गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर जिलों में लागू किया जाएगा. इसका उद्देश्य वाहन उत्सर्जन को कम करना है, जो वायु प्रदूषण में महत्वपूर्ण योगदान देता है.
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