DGCA ने एयरलाइंस के लिए जारी किया SOP, फ्लाइट लेट या कैंसिल होने पर देनी होगी ये जानकारी

बता दें कि नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) बड़ी संख्या में फ्लााइट लेट होने  (Flight Delays)और उनके कैंसिल होने (Flight Cancellation) से यात्रियों के मुश्किलों का सामना करने के चलते एसओपी लेकर आया है. एविएशन रेगुलेटरी बॉडी डीजीसीए ने सोमवार को फ्लाइट में देरी के संबंध में एयरलाइंस कंपनियों के लिए एसओपी जारी किया है. इसमें डीजीसीए ने फ्लाइट लेट होने की सटीक रियल टाइम की जानकारी देने और एयरपोर्ट्स पर कोहरे से संबंधित व्यवधानों के बीच यात्रियों के साथ सही से कम्युनिकेट करने के लिए एयरपोर्ट्स पर कर्मचारियों को संवेदनशीलता से पेश आने की जरूरत पर जोर दिया.

यह कदम ऐसे वक्त आया है जब दिल्ली एयरपोर्ट पर उड़ान में देरी की घोषणा कर रहे इंडिगो के पायलट पर रविवार को एक यात्री ने हमला कर दिया. इस घटना के बाद यात्री को गिरफ्तार कर लिया गया.

यात्रियों को होने वाली असुविधा को कम करने के लिए काम जारी
इससे पहले नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोमवार को कहा कि सभी हितधारक कोहरे से संबंधित प्रभाव के साथ-साथ यात्रियों को होने वाली असुविधा को कम करने के लिए चौबीसों घंटे काम कर रहे हैं और डीजीसीए ‘प्रतिकूल मौसम के कारण उड़ान रद्द होने और देरी के मद्देनजर असुविधा को कम करने के लिए यात्रियों के लिए बेहतर संचार और सुविधा’ सुनिश्चित करने के वास्ते एसओपी लेकर आएगा. 

फ्लाइट लेट होने के संबंध में देनी होगी सटीक रियल टाइम जानकारी
इसके मद्देनजर डीजीसीए ने एसओपी जारी करते हुए कहा कि एयरलाइन को अपनी उड़ानों में देरी के संबंध में सटीक रियल टाइम  की जानकारी पब्लिश करनी चाहिए. एक विज्ञप्ति के अनुसार, हवाई अड्डों पर एयरलाइन कर्मचारियों को उचित रूप से कम्युनिकेट करने और उड़ान में देरी के बारे में यात्रियों का लगातार मार्गदर्शन और सूचित करने के लिए संवेदनशील होना चाहिए.

डीजीसीए ने कहा, “मौजूदा कोहरे और विपरीत मौसमी परिस्थितियों को देखते हुए हवाई अड्डे पर भीड़भाड़ को कम करने और यात्रियों की असुविधा को कम करने की दृष्टि से एयरलाइन ऐसी उड़ानों को पर्याप्त समय पहले ही रद्द कर सकती हैं जिनमें ऐसी स्थितियों (खराब मौसम) के कारण तीन घंटे से अधिक की देरी होने की आशंका हो.”

एयरलाइंस को फ्लाइट टिकटों पर सीएआर पब्लिश करना जरूरी
नियामक के पास ‘बोर्डिंग से इनकार, उड़ान रद्द होने और उड़ान में देरी के कारण यात्रियों को एयरलाइंस द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं’ से संबंधित ‘नागर विमानन आवश्यकता’ (सीएआर) है. सीएआर में न्यूनतम उड़ान योग्यता और परिचालन संबंधी आवश्यकताएं शामिल हैं.

सीएआर को उड़ान में व्यवधान के मामले में हवाई यात्रियों के लिए उचित सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जारी किया गया था. ये विशेष रूप से, उड़ान में बुक किए गए यात्रियों को उचित सूचना के बिना बोर्डिंग, फ्लाइट कैंसिल होने और देरी आदि की स्थिति में इनकार करने के मामलों के लिए था.विज्ञप्ति के अनुसार, एयरलाइंस को उड़ान टिकटों पर सीएआर का संदर्भ पब्लिश करना भी आवश्यक है.

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